ष्ट्रपति सचिवालय ने यह जानकारी दी कि अफजल गुरू का क्षमादान अनुरोध अभी तक विचाराधीन है.
संसद पर हमले के एक दशक पुराने मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद अफजल गुरू का क्षमादान अनुरोध उन 14 क्षमादान अनुरोधों में शामिल है जिनपर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का विचार करना बाकी है.
आरटीआई के तहत एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने गुरू के क्षमादान अनुरोध से संबंधित पत्राचार और फाइल टिप्पणियों की प्रतियों के प्रकटीकरण से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये ‘मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विमर्श के रिकार्ड हैं.’
जवाब में कहा गया है कि 2008 और 2011 के बीच राष्ट्रपति कार्यालय को कुल 27 क्षमादान अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें राजीव गांधी हत्याकांड के तीन दोषियों का एक अनुरोध है.
जवाब में कहा गया है कि 27 अनुरोधों में से तीन खारिज कर दिए गए और 10 की सजाए मौत उम्रकैद की सजा में बदल दी गई. 14 अन्य अनुरोधों पर फैसला किया जाना बाकी है.
राष्ट्रपति ने इस साल 14 मार्च को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी टी. सुथेतीराजा, श्रहरन और जी. पेरारिवालन का अनुरोध खारिज कर दिया था. सचिवालय ने दाखिल आरटीआई प्रश्न के जवाब में कहा, मोहम्मद अफजल गुरू का क्षमादान अनुरोध अब भी राष्ट्रपति के विचाराधीन है.
जवाब में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त सूचना ‘आरटीआई अधिनियम की धारा 8-1(1) के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है.’
यह धारा ‘मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विमर्श के रिकार्ड समेत कैबिनेट दस्तावेजों’ को प्रकटीकरण से रोकती है.जवाब के अनुसार क्षमादान अनुरोधों पर फैसले के लिए ‘कोई निर्धारित समयसीमा’ नहीं है.
संसद पर हमले के एक दशक पुराने मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद अफजल गुरू का क्षमादान अनुरोध उन 14 क्षमादान अनुरोधों में शामिल है जिनपर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का विचार करना बाकी है.
आरटीआई के तहत एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने गुरू के क्षमादान अनुरोध से संबंधित पत्राचार और फाइल टिप्पणियों की प्रतियों के प्रकटीकरण से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये ‘मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विमर्श के रिकार्ड हैं.’
जवाब में कहा गया है कि 2008 और 2011 के बीच राष्ट्रपति कार्यालय को कुल 27 क्षमादान अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें राजीव गांधी हत्याकांड के तीन दोषियों का एक अनुरोध है.
जवाब में कहा गया है कि 27 अनुरोधों में से तीन खारिज कर दिए गए और 10 की सजाए मौत उम्रकैद की सजा में बदल दी गई. 14 अन्य अनुरोधों पर फैसला किया जाना बाकी है.
राष्ट्रपति ने इस साल 14 मार्च को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी टी. सुथेतीराजा, श्रहरन और जी. पेरारिवालन का अनुरोध खारिज कर दिया था. सचिवालय ने दाखिल आरटीआई प्रश्न के जवाब में कहा, मोहम्मद अफजल गुरू का क्षमादान अनुरोध अब भी राष्ट्रपति के विचाराधीन है.
जवाब में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त सूचना ‘आरटीआई अधिनियम की धारा 8-1(1) के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है.’
यह धारा ‘मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विमर्श के रिकार्ड समेत कैबिनेट दस्तावेजों’ को प्रकटीकरण से रोकती है.जवाब के अनुसार क्षमादान अनुरोधों पर फैसले के लिए ‘कोई निर्धारित समयसीमा’ नहीं है.
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